सरकार को गवारा नहीं जीएसटी दायरे में लाकर पेट्रो उत्पादों के लाभों से हाथ धोना
शशि कुमार झा
पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने से केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में इन पेट्रो उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने से होने वाला नुकसान 25 हजार करोड़ रुपये तक है तो केरल जैसे अपेक्षाकृत छोटे राज्य में भी इससे सालाना 8000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। जाहिर है ये दोनों राज्य तो बानगी भर हैं। अलग अलग राज्यों में वैट की दरें अलग अलग हैं। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी वजह से होने वाले नुकसान का अनुमान लगाये तो यह राशि लाखों करोड़ रुपये तक जा सकती है। कोरोना महामारी के संकट के कारण सरकारों को गरीबों तथा वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी कदमों पर भारी मात्रा में खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार कभी नहीं चाहेगी कि राजस्व प्राप्ति के इतने बड़े स्रोत से हाथ धो ले।
इसलिए देश के आम लोगों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के मोर्चे पर कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही, बल्कि इनमें जल्द और बढोतरी होने की ही आशंका मंडराने लगी है। गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में पेट्रो उत्पादों को जीएसटी के दायरे के तहत लाये जाने और इसकी कीमतों में अच्छी खासी कमी आने की सुगबुगाहटें जोर पकड़ने लगी थीं। लेकिन हमेशा की तरह सरकार ने अपने सबसे अधिक दूध देने वाली इस गाय यानी पेट्रो सेक्टर की आमदनी से हाथ धोना गवारा नहीं समझा और आम लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया।
कुछ समय तक स्थिर रहने के बाद कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में अब फिर से इजाफा होने से देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में और अधिक बढ़ोतरी होने की आशंका मंडराने लगी है। कच्चे तेल का बेंचमार्क क्रूड 75.34 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गया जिससे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों और दो-तीन रुपये की अधिक की वृद्धि होने की आशंका बलवती हो गई है। एक महीने पहले यह 69.03 डॉलर प्रति बैरल पर थी। देखा जाए तो यह बढोतरी 9 प्रतिशत से भी अधिक की है। कच्चे तेलों की कीमतों में हालिया वृद्धि की वजह आर्थिक गतिविधियों में दुबारा सक्रियता का आना बताया जा रहा है जो कोरोना महामारी कारण लगाये गए लॉकडाऊन के कारण पिछले लगभग डेढ़ वर्षों से सुप्त स्थिति में थी।
जीएसटी काउंसिल ने महसूस किया कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का अभी सही समय नहीं है : वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन
जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में पेट्रो उत्पादों को जीएसटी के दायरे के तहत लाये जाने और इसकी कीमतों में अच्छी खासी कमी आने की संभावनाएं सुर्खियों में थीं, लेकिन सरकार ने एक बार फिर से इस पर अपना फैसला टाल दिया। दरअसल, 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ था तो केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने राजस्व को ध्यान में रखते हुए कच्चे तेल, गैस, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा था। इन उत्पादों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने हिसाब से अलग अलग शुल्क वसूलती हैं और उसमें आने वाला पैसा सरकारी खजाने में जाता है। चूंकि इन दोनों उत्पादों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बहुत अधिक कर लगाया जाता है इसलिए उन्हें जीएसटी के दायरे के भीतर लाने से आम लोगों को इसकी बेतहाशा बढ़ी हुई कीमत से राहत मिलेगी लेकिन कोविड महामारी के कारण इन सरकारों को राजस्व संग्रह के मोर्चे पर जितना नुकसान हुआ है, और अभी जितने राजस्व की आवश्यकता है, उसे देखते हुए ये सरकारें इस महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत से हाथ धोना नहीं चाहेंगी। यह बात दीगर है कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने से संबंधित कोई संवैधानिक या कानूनी रोक नहीं है।
दरअसल, जब एक राष्ट्र-एक कर यानी जीएसटी का रास्ता प्रशस्त करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था तो सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी लेवी लगाये जाने को रोक दिया था जिससे कि इसे लेकर यथास्थिति बनी रहे और केंद्र तथा राज्य सरकारों दोनों को इससे भारी मात्रा में कर राजस्व की प्राप्ति होती रहे। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, केंद्र के खजाने में पेट्रोलियम उत्पादों से मिलने वाला कुल योगदान 2014-15 के 1.72 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2019-20 तक 3.34 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया जबकि राज्य सरकारों को पेट्रोलियम उत्पादों से मिलने वाला कुल योगदान 2014-15 के 1.6 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2019-20 तक 2.21 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जाहिर है, राजस्व के इतने बड़े स्रोत से वंचित होना न तो केंद्र सरकार चाहेगी और न ही राज्य सरकारें ही।
पेट्रोलियम उत्पादों की लगातार ऊंची कीमतों के बने रहने के कारण जब केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने विपक्ष द्वारा शासित राज्यों से पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने से संबंधित सहमति मांगी। महाराष्ट्र, केरल सहित कई राज्यों ने खुल कर पेट्रो उत्पादों की कीमतों को जीएसटी के तहत लाये जाने से असहमति जताई क्योंकि इससे उनके राजस्व को भी भारी नुकसान होगा। वैसे भी अलग अलग राज्यों में वैट की दरें अलग अलग हैं। जहां अधिक हैं, उन राज्यों की सरकारों को राजस्व के एक बड़े स्रोत से हाथ धोना होगा तो तो जहां कम हैं वहां पेट्रो उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाये जाने से लोगों के लिए इन उत्पादों की कीमतों में और इजाफा हो जाएगा। मसलन-महाराष्ट्र में पेट्रोलियम उत्पादों पर 40 प्रतिशत तक वैट लगता है जिससे राज्य सरकार को इस मद में लगभग 25,000 करोड़ सालाना की प्राप्ति होती है जबकि अंडमार निकोबार जैसे राज्यों में जहां वैट की दरें कम हैं, वहां इन उत्पादों की कीमतें बढ़ जाएंगी जिससे आम आदमियों को परेशानी होगी।
इसमें कोई शक नहीं कि जीएसटी के दायरे में लाए जाने से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में अच्छी खासी कमी आएंगी क्योंकि अगर इन पर 28 प्रतिशत की दर से भी शुल्क लगाया जाता है तो भी यह मौजूदा दर की तुलना में काफी कम होगा। एक आंकड़े से समझें कि किस प्रकार सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों पर भारी उत्पाद कर से लाभ प्राप्त होता है। पेट्रोल पर मार्च 2014 में 10.38 रुपये प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क लगता था जो सितंबर 200 तक 300 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 32.98 रुपये प्रति लीटर तक जा पहुंचा था। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान डीजल पर उत्पाद शुल्क को 4.58 प्रतिशत से बढ़ाकर 31.83 प्रतिशत कर दिया गया जो लगभग 600 प्रतिशत की बढोतरी प्रदर्शित करती है। डीजल जैसे पेट्रो उत्पादों की कीमत में बढोतरी से परिवहन किराये में इजाफा, इससे सब्जियों सहित अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और फिर महंगाई का बढ़ना, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सरकार का मानना है कि कर राजस्व में इतनी बढोतरी सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को चलाये रखने के लिए जरुरी है, जो बहुत हद तक तर्कसंगत भी प्रतीत होता है।
(लेखक आर्थिक क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं।)